दुर्ग विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 9500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
रायपुर•Apr 25, 2018 / 09:24 am•
Deepak Sahu
5 साल बाद आया फैसला, जनशताब्दी एक्सप्रेस हाईजेक के दोषी गैंगस्टर उपेन्द्र समेत आठ को उम्रकैद
दुर्ग . देश के बहुचर्चित जनशताब्दी एक्सप्रेस हाईजेक प्रकरण में गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा समेत आठ दोषियों को विशेष अदालत ने रेलवे एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 अलग-अलग धाराओं में सभी को छह माह से सात साल तक का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी को 9500 रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। प्रकरण में 11 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से दो फरार हैं। एक नाबालिग का प्रकरण किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
मुख्य आरोपी के बेटे सहित दो को आम्र्स एक्ट में सजा
गैंगस्टर को छुड़ाने हाईजेक की थी ट्रेन
इन्हें सुनाई सजा
[typography_font:14pt;” >प्रकरण में उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा, प्रीतम सिंह उर्फ राजेश, शंकर साव, अनिल सिंह, राजकुमार कश्यप, पिंकू उर्फ वरुण, सुरेश उर्फ पप्पू, उपेंद्र उर्फ छोटू को दोषी ठहराया गया है।
Home / Raipur / 5 साल बाद आया फैसला, जनशताब्दी एक्सप्रेस हाईजेक के दोषी गैंगस्टर उपेन्द्र समेत आठ को उम्रकैद