पूर्व में रेत घाटों का ठेका लेने वाली कंपनियों को पर्यावरण की अनुमति का प्रमाण पत्र भी अब एक्सपायर हो गया है। रेत तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कलेक्टर के कड़े रुख और एनजीटी के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इधर, अवैध खनन होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन के साथ ही खनिज विभाग का अमला संबंधित ठेका कंपनियों समेत उत्खननकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
एनजीटी द्वारा प्रदेश सरकार के नए रेत नियमों के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक खनन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस मामले में ठेका लेने वाली कंपनियों को पर्यावरण की अनुमति का प्रमाण पत्र भी अब एक्सपायरी हो गया है। खनन पर प्रतिबंध एनजीटी द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कंपनी को पर्यावरण का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर, रायपुर