पुलिस अधिकारियों ने बताया, कि ई-चालान जारी होते ही उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के मोबाईल नम्बर पर संदेश भेजा जाता है। मोबाईल नम्बर पर कॉल कर, वाट्सअप से ई-चालान नोटिस (Online challan Notice) पोस्ट कर एवं वाहन चालकों के निवास पर यातायात के पुलिसकर्मियों को भेजा जाता है। जिन वाहन चालकों को ई-चालान ( e-challan) पहुंचता है, वो घर से बैठकर डेबिट-क्रेडिट के माध्यम से अपना चालान भर सकते है। ऑनलाइन चालान (Online challan) सबमिट ना कर पाने की स्थिति में कार्यालय पहुंचकर नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों द्वारा चालान पटाया जाता है।