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रायपुर

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कोविड गाइड लाइन का करें पालन, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अंकसूची जारी करने के संबंध में तथा अंतिम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों एवं सभी वर्षों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजन के संबंध में पूर्व में मार्गदर्शन जारी किया गया।

रायपुरSep 18, 2020 / 03:27 pm

Karunakant Chaubey

रायपुर. कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों को फटकार लगाते हुए उच्च शिक्षा आयुक्त ने निर्देश जारी किया है। आयुक्त ने सभी राजकीय विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षा एवं अंकसूची के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी मागदर्शन निर्देशों का पालन सभी शासकीय संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अंकसूची जारी करने के संबंध में तथा अंतिम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों एवं सभी वर्षों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजन के संबंध में पूर्व में मार्गदर्शन जारी किया गया। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शासकीय निदेर्शों की उपेक्षा करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण एवं संकलन के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक बुलाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में सभी कुलसचिवों को स्मरण कराया गया है कि परीक्षार्थियों को भौतिक रूप से महाविद्यालय में बुलाने संबंधी कार्यवाही कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन है। जिम्मेदारों को गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश उच्च शिक्षा आयुक्त ने दिया है।

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