ऑनलाइन जमा किए जाएंगे…
तीन हजार रुपए प्रति कन्या के मान से निकायों और सामग्री कीमत के 5 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। इसके अलावा निकाय कोई भी सीधे खर्चे नहीं कर पाएगा। बाकी बचे 43 हजार रुपए की राशि गरीब कन्याओं के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
एकल हो अथवा सामूहिक सभी को मिलेगी राशि
गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह हो अथवा एकल विवाह सभी पात्र हितग्राहियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। खास बात यह है कि आदिवासी अंचल के जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाहों में इस योजना के तहत राशि प्रदाय की जाएगी।
आय सीमा का बंधन भी खत्म
शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों के अंतर्गत कन्या विवाह अथवा निकाह सहायता के लिए राशि का लाभ लेेने के लिए आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है। अब आय कुछ भी सभी को योजना के तहत ये राशि प्रदाय की जाएगी।