जानकारी के अनुसार मामला कुरावर थानान्तर्गत आने वाले पीपलहेला गांव की महिला का है। उसका विवाह ताजपुरा गांव में इरफान नाम के व्यक्ति से हुआ था। वर्ष 2007 में हुई इस शादी के बाद विभिन्न कारणों से पति-पत्नी में बनी नहीं।
ऐसे में इरफान ने दो गवाहों के साथ एक मई 2019 को तीन तलाक लिखा हुआ पत्र रजिस्ट्री कर डाक से भिजवा दिया। इसकी जानकारी महिला ने कुरावर थाने में पहुंचकर दी। लेकिन वहां महिला की फरियाद नहीं सुनी गई।
ऐसे में पीडि़ता एसपी कार्यालय पहुंची। यहां से थाने को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन तलेन थाने में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया गया। तीन तलाक देने वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सभी की जानकारी में
पीडि़ता की मानें तो उसने कुरावर, तलेन थाने सहित जनसुनवाई में कलेक्टर एसपी तक शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यहां महिला बाल विकास विभाग में भी पूरी जानकारी दी गई। लेकिन विभाग ने भी पीडि़ता का कोई सहयोग नहीं किया।
एक कागज पर लिखकर मुझे रजिस्ट्री भेज कर तलाक ले लिया। यह कहां का न्याय है। अब कानून ने जिसे अपराध माना है यह अपराध मेरे पति कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
– पीडि़त महिला, पीपलहेला
तीन तलाक लिखकर तलाक लेने का पत्र दस मई को महिला को प्राप्त हुआ। इससे पहले ही राष्ट्रपति के माध्यम से तीन तलाक को अपराध मानते हुए अध्यादेश जारी कर दिया गया था। पता नहीं पुलिस क्यों इस मामले को दर्ज करने से बच रही है।
– प्रवीण सक्सेना, एडवोकेट नरसिंहगढ़
मुझे इस बारे में सूचना नहीं थी, लेकिन जब कुरावर बात की गई तो वहां महिला पहुंची थी। मैंने महिला के सहयोग के लिए हर संभव मदद करने के लिए कहा है।
– चंद्रसेना भिड़े, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजगढ़
यह मामला तलेन थाने का है। क्योंकि पूर्व में भी तलेन में ही 498 का प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं की घटना है।
– वीबी टाडिया, थाना प्रभारी कुरावर यह मामला कुरावर थाने का है। यह मामला सीएम हेल्पलाइन में भी चल रहा है। जांच वहीं होगी।
– कैलाश भारद्वाज, थाना प्रभारी तलेन