दस साल की सजा
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अंजली पारे ने सजा सुनाइ। अप्रैल 2015 की पीडि़ता अपने घर से बामनगांव कपड़ा सिलवाने पैदल जा रही थी। रास्ते से मैजिक गाडी में आरोपी मुकेश और उसका एक दोस्त ले गए। आरोपी मुकेश ने पीडि़ता का मुंह बांधकर गाड़ी में नीचे पटक दिया था। उसके साथ गाडी में ही छेडख़ानी करने लगा था। बाद में दोनों हाथ बांध दिये थे और उसके साथ बलात्कार किया।
आरोपी मुकेश ने उस सुनसान स्थान पर पीडिता को रात भर रखा और उसके साथ दो-तीन बार बलात्कार किया। उक्त घटना की रिपोर्ट खिलचीपुर में की गइ। अपराध का विचारण करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अंजली पारे राजगढ़ ने अभियुक्त पर आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। सम्पूर्ण विचारण उपरांत आरोपी मुकेश के साथी आरोपी को साक्ष्य अभाव में बरी किया गया। जबकि आरोपी मुकेश को बलात्कार के अपराध का दोषी पाया गया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपहरण का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
बोडा पुलिस ने अपहरण के मामले में फ रार आरोपी को पकडऩे के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित कर आरोपी को सायबरसेल की मदद से गुजरात के जिला मोरबी से गिरफ्तार करने में सफ लता प्राप्त की है।
कंडारा कोटरी से बालिका को बहला फु सलाकर शादी का झांसा देकर ले गया था। एक संदेही व्यक्ति बहला-फु सलाकर भगा ले गया है। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहर्ता की तलाश मोरवी गुजरात क्षेत्र में मुस्तैदी से तलाश करने गुजरात प्रांत मोरबी से अपहर्ता को दस्तयाब किया एवं आरोपी मनीष पिता कालूराम वर्मा निवासी कंडारा कोटरी को गिरफ्तार किया गया।
बलात्कारी को भेजा जेल
पचोर । जिले थाना पचोर अंतर्गत फ रियादी सुनील पिता नाथूलाल नागर के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक एसी सूचना पुलिस को दी गई। जिसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। फ रयादी ने बताया कि सुबह करीब 5.30 बजे ग्राम सुल्तानिया में एक अर्ध विक्षिप्त महिला परिवर्तित को अकेले पाकर उसके साथ मारपीट कर गलत काम कर रहा था। सूचना पर पचोर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में आरोपी विक्रम पिता किशनलाल पारदी उम्र 45 साल निवासी ग्राम सुल्तानिया को गिरफ्तार कर न्यायालय सारंगपुर पेश किया गया है।