पुलिस ने बताया कि आरोपी भूपेन्द्र वर्मा, निवासी रूवांतला के विरूद्ध धारा 509 बी भादवि, आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा पीडि़ता की फोटो को एडिट कर उसे छेड़छाड़ किया गया है। युवती को बिना बताए उसके फेसबुक के स्टोरी पेज पर अपलोड कर उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहा था। बदनामी और लोकलाज से डरी युवती ने अंत में पुलिस की सहायत ली है।