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जयपुर

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती के सीमांकन पर दिया आदेश, जेडीए से मांगा जवाब…

जयपुर हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी के सीमांकन को लेकर करीब दो दर्जन आपत्तियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। जवाब के लिए जेडीए को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

जयपुरMar 07, 2017 / 12:10 pm

rajesh walia

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जयपुर हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी के सीमांकन को लेकर करीब दो दर्जन आपत्तियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। जवाब के लिए जेडीए को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

न्यायाधीश अजय रस्तोगी और के सी शर्मा की खण्डपीठ ने पी एन मैंदोला की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपत्ति दर्ज कराने वाले पक्षकार 22 मार्च तक अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल को प्रार्थना पत्र सौंप दें। 
कोर्ट में सीमांकन को लेकर विभिन्न पक्षकारों की ओर से करीब दो दर्जन आपत्तियां बताई गईं। इस दौरान प्रार्थीपक्ष ने कहा कि नदी के सौंदर्यन और विकास के लिए दोनों ओर 10 से 20 फीट चौड़ी सड़क बननी चाहिए, लेकिन दोनों ओर टाईलें लगाया जाना प्रस्तावित है जो गलत है। 
टाइलों के स्थान पर दोनों ओर सड़क बनाई जाए और वृक्षारोपण किया जाए, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। 

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