मामला करीब तीन महीने पुराना है। मिली जानकारी के अनुसार जोरातराई क्षेत्र में खनिज चूना पत्थर की खदानें स्वीकृत हंै। यहां पर स्वीकृत क्षेत्र से ज्यादा के उत्खनन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने मौके पर जांच कर अवैध उत्खनन को सही पाया। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के क्षेत्र के आधार पर जुर्माना प्रस्तावित कर प्रकरण को अपर कलक्टर के न्यायालय में भेजा है। २६ जून को भेजे गए इस प्रकरण में अभी फैसला आना बाकी है।
यह है प्रस्ताव खनिज विभाग द्वारा दुर्ग के सुभाष नगर निवासी जितेन्द्र हासवानी के खिलाफ रायल्टी ६१ लाख ४४ हजार व बाजार मूल्य १ करोड़ २० लाख के मान से अर्थदंड की राशि ६ करोड़ १४ लाख ४० हजार रूपए प्रस्तावित किया है। विभाग ने लालबाग निवासी नारायणदास लोहानी के खिलाफ रायल्टी ४९ लाख १५ हजार २ सौ रूपए, बाजार मूल्य ९६ लाख के आधार पर ४ करोड़ ९१ लाख ५२ हजार रूपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया है।
खनिज शाखा को भेजा गया है अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव ने कहा कि मौके पर जांच के बाद संबंधित क्षेत्र से अधिक खदान की खुदाई पाया गया था। जांच कर कार्रवाई के लिए खनिज शाखा को भेजा गया है।
जांच कर शिकायत सही पाई गई धनेंद्र साहू, राजस्व समिति सभापति ग्राम पंचायत जोरातराई ने कहा कि ओम मिनरल के प्रोपराइटर जितेंद्र हासवानी के विरुद्ध शिकायत मैंने की थी। शिकायत के आधार पर एसडीएम राजनांदगांव ने जांच कर शिकायत को सही पाया था।
निर्णय आना बाकी है एम चंद्रशेखर, खनिज अधिकारी राजनांदगांव ने कहा कि एसडीएम की जांच के बाद अर्थदंड का प्रस्ताव तैयार कर अपर कलक्टर के न्यायालय में मामला भेजा गया है। इस पर अभी निर्णय आना बाकी है।