एसडीएम निष्ठा पंाडे तिवारी से मिलकर व्यापारी संघ के शिरीष मिश्रा, व्यापारी मोंटवानी, रिक्की यादव, नितेश जैन सहित संघ सदस्यों ने चर्चा शहर के बंद पड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति देने की मांग करते कहा कि प्रतिष्ठान बंद होने से छोटे दुकानदारो, कर्ज लेकर व्यापार करने वाले, किराएदारी में रखकर दुकानदारी करनें वाले आर्थिक रूप से परेशान है। शहर में एक किमी के कंटेनमेंट जोन को सौ मीटर तक निर्धारित करने, नगर निगम की तरह निर्धारित समयावधि तय कर दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने, सब्जी बाजार, फल दुकान सहित कच्चे माल के व्यापारियों को समुचित स्थान देने, कंटेनमेंट जोन बनने पर उक्त क्षेत्र में प्रशासनिक कड़ाई और जवाबदारी तय करने की मांग की गई। पालिका प्रशासन द्वारा व्यापारियों पर दबाव पूर्वक कार्रवाई कर हतोत्साहित करने की कार्यवाही बंद करने की मांग की गई।
दुकानों के संचालन की अनुमति देने की मांग की व्यापारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते शहर में केवल व्यापारियों के दुकानें ही बंद है। जबकि सरकारी शराब दुकान, शासकीय कार्यालय बैंक सहित अन्य संस्थानों में रोजाना काम हो रहा है। संघ ने उपरोक्त समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर दो दिन के भीतर निराकरण कर दुकानों के संचालन की अनुमति देने की मांग की। संघ ने कहा कि इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी संघ विरोध स्वरूप प्रतिष्ठान बंद रखेंगें।
रिपोर्ट आने के बाद सहानुभूति पूर्वक होगा विचार व्यापारी संघ की मांग पर एसडीएम निष्ठा पांडे तिवारी ने कहा कि शहर में तीन संक्रमण के लगातार मामले मिलनें के बाद पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों के परिजनों के साथ-साथ आसपास के इलाकों के संपर्क के लोगों का सैंपल लिया गया है जिसकी रिर्पोट नहीं आई है रिर्पोट आने के बाद शहर में दुकानों के संचालन की निर्धारित और नियमानुसार अवधि तय की जाएगी।
रविवार से खुल सकता है बाजार व्यापारी संघ और प्रशासन की चर्चा के बाद अब उम्मीद जगी है कि रविवार से शहर में दुकानों का संचालन शुरू हो जाएगा। एसडीएम पांडे ने कहा कि सभी रिपोर्ट आने के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। नए मरीज मिलने की दशा में अब उसी इलाकें में 2 सौ मीटर को कंटेनमेंट बनाया जाएगा। ताकि बाकी जगहो पर इसका असर न पड़े। संक्रमण से रोकथाम के नियमों का दुकानदारों और व्यापारियों को कड़ाई से पालन करना होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंस, मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। प्रतिष्ठानों में रजिस्टर में ग्राहकों की जानकारी भी दर्ज करने निर्देश दिए गए है। कोरोना संक्रमण से बचाव के हर उपायों को किया जाना अनिवार्य किया गया है। लापरवाही पर सीधे तौर पर कार्यवाही होगी इसके लिए संबंधित प्रतिष्ठान जवाबदार होंगे।