स्थानांतरण नीति नियमों के विरूद्ध
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने स्थनांतरण को शासन की नीति और नियमों के विरूद्ध बताते हुए १० अक्टूबर को कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसे निरस्त करने की मांग रखी है। लेकिन इस मामले में प्रशासन व शिक्षा विभाग ने भी दो टूक कहा कि समय रहते शिक्षक स्थानांरित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने स्थनांतरण को शासन की नीति और नियमों के विरूद्ध बताते हुए १० अक्टूबर को कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसे निरस्त करने की मांग रखी है। लेकिन इस मामले में प्रशासन व शिक्षा विभाग ने भी दो टूक कहा कि समय रहते शिक्षक स्थानांरित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
आदिवासी क्षेत्रों में ट्रांसफर अवैधानिक
शिक्षक संघ के सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ५ मई २०१९ की एक अधिसूचना के अनुसार ट्रायवल विभाग के टी-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र पूर्ववत अनुसूचित क्षेत्र ही रहेगा। जिससे स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के ई-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही होगा। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी चलाई है।
शिक्षक संघ के सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ५ मई २०१९ की एक अधिसूचना के अनुसार ट्रायवल विभाग के टी-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र पूर्ववत अनुसूचित क्षेत्र ही रहेगा। जिससे स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के ई-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही होगा। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी चलाई है।