पुलिस से मिली जानकारी अनुसार आरोपी महेंद्र साहू निवासी ग्राम कोसमी द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाते हुए वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए प्रेरित करता था। वैक्सीन से मौत होने की भ्रामक जानकारी आरोपी द्वारा लगातार फैलाई जा रही थी। ग्रामीणों को बरगलाकर उनसे वैक्सीनेशन का विरोध करने हस्ताक्षर कराया गया था और तहसीलदार मानपुर को आवेदन पेश किया गया था। आवेदन के बिंदु भ्रामक और दुष्प्रेरित करने वाले थे, जिस पर तहसीलदार मानपुर ने थाना मदनवाड़ा में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पत्राचार किया।
राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर लेने और आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया। जिस पर भ्रामक ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले बसेली सरपंच और अन्य के विरुद्ध एफआईआर थाना मदनवाड़ा में धारा 270, 505 1 बी, 34 आईपीसी अंतर्गत अपराध कायम किया गया। विवेचना दौरान ग्राम खुसेकला वासियों के बयानों के आधार पर आरोपी महेंद्र साहू ग्राम कोसमी थाना खडग़ांव द्वारा उक्त भ्रामक आवेदन तैयार कर भोले-भाले आदिवासी ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवाने का खुलासा होने पर बुधवार को आरोपी को एसडीओ मानपुर हरीश पाटिल के नेतृत्व में थाना मानपुर और मदनवाड़ा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।
शासन-प्रशासन जागरूकता लाने में लगे
वर्तमान में देश एवं प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से लडऩे वैक्सीनेशन के अलावा अन्य जागरूकता फैलाने के तरीके अपना रही है। वहीं कुछ ऐसे आरोपी ग्रामीणों में भ्रामक जानकारी फैलाकर शासन एवं समाज विरोधी कार्य कर अपना निजी हित साधने में लगे हैं।