खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलेगा 5 किलोग्राम गेहूं
– नि:शुल्क खाद्यान्न उप आवंटन के आदेश जारी
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलेगा 5 किलोग्राम गेहूं
राजसमन्द. जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं पीएचएच परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क वितरण के लिए 44008.6 क्विंटल गेहूं का क्षेत्रवार आवंटन जिले की उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए जारी किया है।
आदेशानुसार आमेट के लिए 4319.96, देवगढ़ के लिए 4503.73, खमनोर के लिए 8854.96, राजसमंद के लिए 8091.76, भीम के लिए 8275.93, कुंभलगढ़ के लिए 5866.03 व रेलमगरा के लिए 4096.23 क्विंटल गेहूं का आवंटन किया गया है।
जिला कलक्टर ने थोक विक्रेता को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें उचित मूल्य दुकानों के जरिए गेहूं का वितरण डोर-टू-डोर किया जाएगा। थोक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाने की लिए प्राप्ति रसीद और चालान की तीन प्रति तैयार करेंगे एवं दुकानदार को उपलब्ध करवाएंगे। खाद्य सुरक्षा में चयनित ऑनलाइन चयनित सूची के राशन कार्डों पर ही गेहूं का वितरण किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित लाभार्थियों को कानूनन गेहूं उपलब्ध कराना आवश्यक है। अत: उचित मूल्य दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित न रहे। लाभार्थियों को गेहूं का वितरण केवल पोस्ट मशीन से ही किया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल स्टेट, बीपीएल अंत्योदय एवं एपीएल श्रेणी के चयनित परिवारों को गेहूं 5 रुपए किलो प्रति यूनिट नि:शुल्क डिजिटलाइज्ड राशन कार्ड राशन कार्ड पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान माह की 1 से 15 तारीख के बीच ही किया जाएगा।
इसके अलावा पूरे माह में विभाग के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान खुली रखकर वितरण कार्य करेंगे। थोक आपूर्तिकर्ताओं को नियत समय में आवंटित खाद्यान्न राशि का आरटीजीएस करा कर संपूर्ण खाद्यान्न का उठाव करना सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव नहीं होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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