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13 गवाह और 21 दस्तावेज पेशप्राथमिक सूचना रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूरा किया तथा आरोपी धन्ना सिंह के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में विभिन्न धाराओं में आरोप-पत्र पेश किया। न्यायालय में पीडि़ता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सनाढ्य ने 13 गवाह कोर्ट में परीक्षित करवाए तथा 21 दस्तावेज कोर्ट में प्रदर्शित कराए। अनुसंधान अधिकारी ने पीडि़ता व अभियुक्त के अंत:वस्त्रों से लिए विभिन्न नमूनों की एफएसएल जांच भी करवाई, जिसकी परिणाम रिपोर्ट प्रकरण में अपराधा साबित करने में मददगार रही।
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बलात्कारी को यह हुई सजापोक्सो न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त धन्ना सिंह पुत्र सुल्तान सिंह निवासी लसाडिय़ा, थाना भीम को आईपीसी की धारा 363, 376 (3), 376 (2) (ढ) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(1)/6 में दोष सिद्ध माना और सजा सुनाई।
आईपीसी की धारा 363 : 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना
आईपीसी की धारा 376(3): 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माना
आईपीसी धारा 376(2)(ढ) : 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माना