नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
राजसमंदPublished: May 27, 2023 11:39:46 am
pocso special court judgement चार साल पुराने मामले में राजसमंद के पॉक्सो कोर्ट का फैसला
pocso special court judgement राजसमंद. 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को रात्रि में उसके घर से बहला-फुसला व धमकाकर ले जाने और उससे बलात्कार करने के आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय, राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 31,000 रुपए का जुर्माना सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 14 जून, 2019 को पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना भीम में एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया कि एक दिन पूर्व की रात 12 से 2 बजे के बीच उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त धन्ना सिंह भगा कर ले गया। तलाश करने पर पता चला कि उसकी पुत्री व धन्ना सिंह, उसकी बहन के घर रुके हुए थे। उन्होंने वहां जाकर देखा, उससे पहले ही अभियुक्त की बहन के यहां से दोनों को भगा दिया गया।