scriptनाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास | Rajsamand POCSO Court Judgment | Patrika News
राजसमंद

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

राजसमंद पॉक्सो न्यायालय का फैसला, 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

राजसमंदSep 23, 2021 / 10:04 pm

jitendra paliwal

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास,नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास,नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

राजसमंद. नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश गिरी निवासी छापरा, घोडच को पॉक्सो न्यायालय ने 2 वर्ष के कारावास तथा 25,000/- जुर्माने की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 12 जुलाई 18 को पीडि़ता ने पुलिस उप अधीक्षक वृत नाथद्वारा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि अभियुक्त मुकेश गिरी आए दिन परेशान करता है, वह स्कूल से घर पर आती है तब उसके पीछे घूमता है, और उसके साथ छेड़ खानी करता है। वह जबरन शादी करने को कहता है तथा धमकी देता है की पीडि़ता शादी नहीं करेगी तो पीडि़ता और उसके परिवार वालों को मार देगा, झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी आदि देता था। रिपोर्ट पर पुलिस थाना खमनोर की ओर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्णकर अभियुक्त मुकेश गिरी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 11 गवाह न्यायालय में पेश किए तथा 9 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इस पर पॉक्सो न्यायालय राजसमन्द की ओर से दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त मुकेश गिरी को धारा अपराध में दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष का कारावास व 5,000 जुर्माना, धारा 354 भा.द. स. के अपराध में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास व 10,000 जुर्माना तथा धारा 11(द्ब 1)/12 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया जाने पर 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Home / Rajsamand / नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो