घटना 17 फरवरी 2017 की है। रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र में एक छात्रा कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली। रास्ते में माैहल्ले के ही सद्दाम पुत्र अकरम ने छात्रा काे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में बच्ची काे माैहल्ले में ही सड़क किनारे छाेड़कर चला गया। बालिका ने जब घर पहुंचकर पूरी घटना परिजनाें काे बताई ताे लड़की के चाचा की ओर से रिपाेर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आराेपी काे गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। इस मुकदमें के ट्रायल के दाैरान गवाहाें की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आराेपी युवक काे दाेषी पाया। अभियाेजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमाेद सागर ने आराेपी के खिलाफ पुख्ता सबूत न्यायलय के समक्ष पेश किए। बचाव पक्ष ने पूरे मामले काे झूठा बताया लेकिन आराेप सिद्ध हाे जाने पर अदालत ने आराेपी काे उम्रकैद की सजा सुना दी।