रामपुर

बड़ा फैसलाः आजम खान के इस परिजन के खिलाफ वापस होगा मुकदमा

Highlights- आजम खान की स्वर्गवासी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का मामला- डीएम ने दिए एफआईआर से आजम खान की मां का नाम हटाने के निर्देश- जेल के फांसी घर की सरकारी जमीन खरीदने का है आरोप

रामपुरSep 21, 2019 / 05:18 pm

lokesh verma

रामपुर. सपा सांसद आजम खान की स्वर्गवासी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर रामपुर पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। इस मामले में जिला अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारी को एफआईआर से आजम खान की मां का नाम निकालने निर्देश दे दिये हैं। बता दें कि नायब तहसीलदार ने आजम खान की मां और उनके बड़े बेटे समेत 37 लोगों के खिलाफ जेल के फांसी घर की सरकारी जमीन खरीदने के मामले में नामजद केस दर्ज कराया है।
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दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर नायब तहसीलदार ने जांच के बाद आजम खान की स्वर्गवासी मां अमीर जहां और उनके बड़े बेटे अदीब खान समेत 37 लोगों के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आजम खान की मां का पांच वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। इसके बावजूद उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है।
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रिपोर्ट के अनुसार, 11 साल पुराने इस मामले में आजम खान की स्वर्गवासी मां समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जेल के फांसी घर की सरकारी जमीन खरीदा है, जिसकी खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है। दस्तावेज में धांधली करके जमीन को बेचा गया है। एफआईआर में जमीन बेचने वाले लोगों के नाम भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आजम खान की मृत मां के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर जिला प्रशासन की खासी किरकिरी हाे रही है। इसी बीच मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने आजम खान की स्वर्गवासी मां के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट से उनका नाम हटाने के निर्देश दे दिए हैं।
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