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रामपुर

आजम खान के बाद अब उनके विधायक बेटे को RDA का बड़ा झटका, भेजा जा सकता है जेल

खास बातें-

अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) को नोटिस भेजकर जवाब तलब
रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा बिना नक्शा पास कराए बनाया गया रिजाॅर्ट
तीन दिन के भीतर मांगा अब्दुल्लाह आजम से आरडीए जवाब

रामपुरAug 18, 2019 / 04:08 pm

lokesh verma

abdullah azam and azam khan
रामपुर. सपा सांसद आजम खान (MP Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन लगातार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर शिकंजा कस रहा है। आजम खान के हमसफर रिजाॅर्ट को तोड़ने के बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने हमसफर रिजाॅर्ट का बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया था। साथ ही उन पर ग्रीन बेल्ट में निर्माण के साथ ही पार्किंग व्यवस्था नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। प्राधिकरण ने 21 अगस्त तक नोटिस का जवाब मांगा है।
बता दें कि शुक्रवार को सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम के नाम पर बने हमसफर रिजाॅर्ट की दीवार को सिंचाई विभाग के नाले पर बनाने की बात कहते हुए गिरा दिया गया था। उस दौरान जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा था कि तोडफ़ोड़ की कार्रवाई का खर्च भी आजम खान से ही वसूला जाएगा। अब डीएम आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि रिजॉर्ट का निर्माण ग्रीन बेल्ट में किया गया है। इस पर आरडीए कार्रवाई कर रहा है।
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बता दें कि कई नोटिस मिलने के बाद आजम खान की चुप्पी नहीं टूटी है। जबकि वह अपनी बयानबाजी के लिए ही मशहूर हैं। वहीं डीएम आंजनेय कुमार सिंह दीवार के मलबे में मिली ईंटों की जांच कराने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मलबे में काफी पुरानी ईंटें मिली हैं। कयास लगाए जा रहे है कि किसी इमारत को तोड़कर उसकी ईंटों का इस्तेमाल रिजाॅर्ट के निर्माण में किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 9 सदस्यीय टीम को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। इस जांच टीम का अध्यक्ष सीडीओ को बनाया जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाएगी।
ये लिखा है नोटिस में

RDA Notice
बता दें कि आरडीए ने तीन दिन में अब्दुल्ला आजम से नोटिस का जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। इतना ही नोटिस में यह भी बताया गया है कि जुर्माने के साथ एक साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा उनका रिजाॅर्ट सील भी किया जा सकता है।

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