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रांची

आतिशबाजी को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का सख्ती से होगा पालन-आर.के.मल्लिक

आर.के. मल्लिक ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है…

रांचीNov 06, 2018 / 06:22 pm

Prateek

press conference

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(रांची): सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद झारखण्ड में भी दीपावली में आतिशबाजी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देशा जारी किया गया है। एडीजी ऑपरेशान आर.के.मल्लिक ने मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दीपावली की रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे फोडे जा सकेंगे।

 

आगामी त्यौंहारों पर आतिशबाजी के लिए भी समय निश्चित

उन्होंने कहा कि 125 से 145 डेसिबल तक के पटाखे ही फोडे जायेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुपर्व पर सुबह चार से पांच बजे और रात नौ से दस बजे तथा क्रिसमस और नौ वर्ष पर रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट से साढ़े बारह बजे तक पटाखे फोडे जा सकेंगे। आर.के. मल्लिक ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों को इस आदेश के पालन की जिम्मेवारी सौंपी गई है।


इस मौके पर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव ए.के.रस्तोगी ने बताया कि झारखण्ड के पांच बड़े शहरों में प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 102 स्थानों पर प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए उपकरण लगाए जाने की योजना है।


राजधानी में जगह—जगह लगाए गएं प्रदूषण मापक यंत्र

उन्होंने बताया कि फिलहाल राजधानी रांची में वातावरण प्रदूषण के पांच प्रमुख मानकों का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जा रहा है, राजधानी रांची के वन भवन, बिरसा चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, कांके और कचहरी के निकट प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए है, जिसके तहत पीएम-10, पीएम 2.5, सीओटू, एनओटू और एसओटू के स्तर को मापा जाता है, शहर में अभी इन सभी पांचों मानकों का स्तर निर्धारित मापदंड के अंदर ही है।


उन्होंने बताया कि नेटरहाट में भी मापक यंत्र लगाए जाने की योजना है,ताकि यह पता चल सके कि रहने के कारण कितना स्तर बेहतर हो सकता है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त प्रदूषण को लेकर यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और यही कारण है कि राज्य सरकार भी इस आदेश का पालन करने को लेकर कारगर कदम उठा रही है।


शादी—ब्याह में होने वाली आतीशबाजी के लिए कही यह बात

शादी-ब्याह के मौके पर आतीशबाजी को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में एडीजी ने बताया कि यह कुछ विशेष स्थान पर ही होता है और इससे पूरा शहर प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं शबे-बारात में आतीशबाजी को लेकर समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस पर राज्य सरकार समय आने पर निर्णय लेगी।

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