scriptBreaking News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले से अब नहीं लगेंगे 22 दस्तावेज | Breaking News: 22 documents will no longer be used by Kamal Nath gover | Patrika News
रतलाम

Breaking News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले से अब नहीं लगेंगे 22 दस्तावेज

अब 27 के स्थान पर 5 दस्तावेज से हो जाएगा ये महत्वपूर्ण कार्य

रतलामOct 15, 2019 / 11:08 pm

sachin trivedi

patrika

patrika

रतलाम. प्रदेशभर के नागरिकों को सहुलियत देते हुए सीएम कमलनाथ ने महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने का अनुमोदन कर दिया है। इसी कड़ी में छोटे आवासों की जरूरत वाली अनुमति और एनओसी से जुड़े कई प्रावधानों में दस्तावेजों की संख्या को कम कर दिया गया है। पूर्व में करीब 27 प्रकार के दस्तावेज की जरूरत होती थी, अब नए फैसले के अमल में आने के बाद महज 5 दस्तावेज के बल पर ये सभी जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। सीएम ने यह सभी बदलाव भू-संपदा नीति 2019 को लेकर लेते हुए लागू करने कहा है।
इस तरह लागू होगा दस्तावेजी आदेश
मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 में नागरिकों, कॉलोनाइजर और निवेशक सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। नागरिकों को छोटे आवासों की तत्काल अनुमति, नुजूल एनओसी के प्रावधानों को कम करने, राजस्वए टाउन एंड कट्री प्लानिंग और नगरीय निकायों के दस्तावेजों में सामन्जस्य, लैंड पुलिंग के माध्यम से अधिक भूमि की वापसी, पुरानी स्कीम के लिए पारदर्शी निर्णय की प्रक्रियाएं बंधक संपत्ति को चरणों में रिलीज करने की व्यवस्थाए 27 प्रकार के दस्तावेज कम कर 5 दस्तावेज करने संबंधी व्यवस्था की गई है।
2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने का निर्णय
कॉलोनाइजर के लिए एक राज्य एक पंजीकरण, अवैध कॉलोनाइजेशन रोकने के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने, कॉलोनी के विकास और पूर्णता की तीन चरणों में अनुमति, ईडब्ल्यूएस निर्माण की अनिर्वायता से छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार निवेशकों के लिए राजस्व, प्लानिंग एरिया की सीमा पर फ्री एफएआरए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी बनाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन जैसे कई प्रावधान भू- संपदा नीति में हैं।

Home / Ratlam / Breaking News: कमलनाथ सरकार के इस फैसले से अब नहीं लगेंगे 22 दस्तावेज

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो