मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 में नागरिकों, कॉलोनाइजर और निवेशक सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। नागरिकों को छोटे आवासों की तत्काल अनुमति, नुजूल एनओसी के प्रावधानों को कम करने, राजस्वए टाउन एंड कट्री प्लानिंग और नगरीय निकायों के दस्तावेजों में सामन्जस्य, लैंड पुलिंग के माध्यम से अधिक भूमि की वापसी, पुरानी स्कीम के लिए पारदर्शी निर्णय की प्रक्रियाएं बंधक संपत्ति को चरणों में रिलीज करने की व्यवस्थाए 27 प्रकार के दस्तावेज कम कर 5 दस्तावेज करने संबंधी व्यवस्था की गई है।
कॉलोनाइजर के लिए एक राज्य एक पंजीकरण, अवैध कॉलोनाइजेशन रोकने के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने, कॉलोनी के विकास और पूर्णता की तीन चरणों में अनुमति, ईडब्ल्यूएस निर्माण की अनिर्वायता से छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार निवेशकों के लिए राजस्व, प्लानिंग एरिया की सीमा पर फ्री एफएआरए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी बनाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन जैसे कई प्रावधान भू- संपदा नीति में हैं।