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रतलाम

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म- आरोपीको 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म- आरोपीको 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

रतलामFeb 27, 2020 / 05:24 pm

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16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म- आरोपीको 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म- आरोपीको 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

रतलाम। 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। उसके खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही पाक्सो एक्ट की धारा में बिलपांक थाने में 1 दिसंबर 2014 को प्रकरण दर्ज किया गया था।
मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 1 दिसंबर 2014 को बिलपांक थाने के एक गांव के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 नवंबर 2014 को वह और उसकी पत्नी मजदूरी करने गए थे। घर पर मेरी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री व छोटा पुत्र था। शाम को मजदुरी करके वापस आए तो मेरी पुत्री घर पर नहीं मिली। 11 वर्षीय पुत्र ने बताया कि दिन में तीन बजे बहन को पप्पू उर्फ रामलाल के साथ मोटर सायकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। इस पर बिलपांक पुलिस ने धारा 363, 366 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 23 दिसंबर 2014 को आरोपी पप्पू उर्फ रामलाल व अपहृता की भोपाल में थाना कोलार रोड के ललित नगर में होने की सूचना मुखबिर से प्राप्त होने पर पुलिस भोपाल पहुंची। ललित नगर कालोनी से आरोपी पप्पू उर्फ रामलाल के कब्जे से अपहृता को बरामद कर महिला थाना रतलाम 24 दिसंबर 2014 को पहुंचे। महिला थाना प्रभारी ज्योति सोलंकी ने अपहृता से पूछताछ कर उसके कथन लिए। किशोरी ने बताया कि पप्पू उसे बहला फुसलाकर साथ में ले गया और थोडी दूर रास्ते में बापूलाल पिता रामलाल मोटर सायकिल लेकर खडा था जो हम दोनों को लेकर गया और ग्राम संदला में छोड दिया। यहां से पप्पू उर्फ रामलाल मुझे बस में बैठाकर उज्जैन ले गया जहां गणेश मंदिर में शादी कर ली और फिर भोपाल ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस पर आरोपी पर दुष्कर्म की भी धारा बढ़ाई गई। आरोपी को 25 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
यह सजा सुनाई कोर्ट ने
विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने बताया पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर एहमद खान की कोर्ट ने आरोपी पप्पू उर्फ रामलाल पिता बद्रीलाल उम्र 20 वर्ष को दोष सिद्ध पाते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

दो मामलों में विभाग ने न्यायालय में दायर किया अभियोजन

बालश्रम मुक्त अभियान के तहत दो माह में 20 प्रकरण बनाए
रतलाम. जिले को बालश्रम से मुक्त करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। जनवरी व फरवरी माह में अभी तक विभाग ने 20 संस्थानों के खिलाफ प्रकरण बनाए हैं। इसमें से दो नियोजकों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दायर किया है।
नोडल अधिकारी नलिनी कटारा ने बताया कि 13 जनवरी 2020 को धानमंडी में तिवारी दाल बाटी व माणकचौक में घोटा स्टोर्स से विमुक्त कराए बालकों के संबंध में संबंधित स्थापनाओं के नियोजकों के विरुद्ध सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया।
अधिनियम के अनुसार खतरनाक संस्थानों में 18 वर्ष से कम तथा गैर खतरनाक संस्थानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं का नियोजन प्रतिबंधित है तथा नियोजित करते हुए पाए जाने पर संबंधित नियोजकों पर 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना अथवा 1 से 2 वर्ष की सजा या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। कटारा ने बताया कि अन्य मामलों में भी कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

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