दो मामलों में विभाग ने न्यायालय में दायर किया अभियोजन बालश्रम मुक्त अभियान के तहत दो माह में 20 प्रकरण बनाए
रतलाम. जिले को बालश्रम से मुक्त करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। जनवरी व फरवरी माह में अभी तक विभाग ने 20 संस्थानों के खिलाफ प्रकरण बनाए हैं। इसमें से दो नियोजकों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दायर किया है।
अधिनियम के अनुसार खतरनाक संस्थानों में 18 वर्ष से कम तथा गैर खतरनाक संस्थानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं का नियोजन प्रतिबंधित है तथा नियोजित करते हुए पाए जाने पर संबंधित नियोजकों पर 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना अथवा 1 से 2 वर्ष की सजा या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। कटारा ने बताया कि अन्य मामलों में भी कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।