बैठक में तंबाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी देते हुए बताया गया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। धारा ६ (अ) के अनुसार अवयस्कों को तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा धारा ६ (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है।
शिक्षा विभाग को भी निर्देश
कलेक्टर ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट टीएल बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसपी गौरव तिवारी ने चालानी कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को रसीद बुक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। स्कूलों में निर्धारित प्रारूप अनुसार फ्लेक्स, बैनर लगवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार विद्यालय स्तरीय समिति गठित करने व निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
कलेक्टर ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए इसकी रिपोर्ट टीएल बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसपी गौरव तिवारी ने चालानी कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को रसीद बुक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। स्कूलों में निर्धारित प्रारूप अनुसार फ्लेक्स, बैनर लगवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार विद्यालय स्तरीय समिति गठित करने व निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।