जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की हालही में हुई बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने तत्काल दल गठित करके नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्कों को तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है।