प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्?सो एक्?ट गौतम परमार ने बताया कि फरियादिया नाबालिग ने माणकचौक पुलिस थाने में 22 नवंबर 2019 को यह रिपोर्ट माणकचौक पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। उसके साथ मोहल्ले में घुमकर भीख मांगने वाला आरोपी छोटू आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो उसने भिखारी के हाथ पर कांट लिया और वहां से भाग गया था।
बाद में छोटू फिर से दोबारा पहुंचा और उसके निजी अंगों में दुष्कर्म करने लगा। वह चिल्लाई तो आरोपी भागने लगा था और आसपास के लोगों ने आरोपी छोटु भिखारी को पकड़ा और पुलिस को सूचना करने पर पुलिस मौके पर आई जो पीडिता व आरोपी को थाने लेकर आए थे। पुलिस ने आरोपी को 23 नंवंबर को गिरफ्तार कर 30 दिसंबर को अभियोग पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।