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रतलाम

10 साल की बालिका के साथ लैंगिक शोषण करने वाले को 20 साल की सजा

माणकचौक पुलिस थाने के अंतर्गत 2019 में दर्ज हुआ था लैंगिक शोषण का मुकदमा, आरोपी कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया

रतलामNov 23, 2021 / 11:54 am

kamal jadhav

१0 साल की बालिका के साथ लैंगिक शोषण करने वाले को 20 साल की सजा

१0 साल की बालिका के साथ लैंगिक शोषण करने वाले को 20 साल की सजा

रतलाम।
लैंगिक अपराध के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी देवीलाल पिता बाबूलाल यादव 48 ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को 2019 में अंजाम दिया था। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश योगेन्?द्र कुमार त्?यागी ने इसे जघन्?य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण के रूप में चिह्नित करके आरोपी छोटू बाबा उर्फ दीपक उर्फ देवीलाल पिता बाबूलाल यादव 48 निवासी जावरा को यह सजा सुनाई है।

प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्?सो एक्?ट गौतम परमार ने बताया कि फरियादिया नाबालिग ने माणकचौक पुलिस थाने में 22 नवंबर 2019 को यह रिपोर्ट माणकचौक पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। उसके साथ मोहल्ले में घुमकर भीख मांगने वाला आरोपी छोटू आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो उसने भिखारी के हाथ पर कांट लिया और वहां से भाग गया था।
बाद में छोटू फिर से दोबारा पहुंचा और उसके निजी अंगों में दुष्कर्म करने लगा। वह चिल्लाई तो आरोपी भागने लगा था और आसपास के लोगों ने आरोपी छोटु भिखारी को पकड़ा और पुलिस को सूचना करने पर पुलिस मौके पर आई जो पीडिता व आरोपी को थाने लेकर आए थे। पुलिस ने आरोपी को 23 नंवंबर को गिरफ्तार कर 30 दिसंबर को अभियोग पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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