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रतलाम

आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम करें राजनीतिक दल

आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम करें राजनीतिक दल

रतलामOct 07, 2018 / 12:28 pm

Sourabh Pathak

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आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम करें राजनीतिक दल

रतलाम। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शनिवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इसमें आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों से अवगत कराते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि वे निर्वाचन अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करें।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच घृणा की भावना या तनाव पैदा करे। सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण, प्रचार-प्रसार आदि से संबंधित दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करें। दलों द्वारा होने वाली सभाएं, जुलूस की विधिवत अनुमति प्राप्त करें।
तो होगी कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। मतदाताओं की संख्या ईपिक रेशों शिकायत सेल, कंट्रोल रूम, सिविजिल व समाधान पोर्टल विभिन्न अनुमतियों मतदाता सूची अद्यतिकरण आदि के बारे में कलेक्टर ने जानकारी दी। एसपी गौरव तिवारी ने निर्वाचन कार्यवाहियों, प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के बारे में बताया।
पेड न्यूज की जानकारी दी
बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी व पेड न्यूज की जानकारी दी गई। इसमें बताया कि निर्वाचन अवधि में विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व उसका प्रमाणन जिला स्तरीय एमसीएमसी से अवश्य करवा लें। पेड न्यूज के संबंध में कलेक्टर ने बताया कि ऐसा समाचार या विश्लेषण जो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे देकर या वस्तु देकर छपवाया गया हो, को पेड न्यूज माना जाएगा।
तो जारी होगा नोटिस
जिला स्तरीय एमसीएमसी के पत्र के आधार पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज के प्रकाशन व प्रसारण के 96 घंटे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को इस आशय का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उक्त न्यूज को पेड न्यूज स्वीकार करते हुए उसकी गणना की गई राशि उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ी जाए। उम्मीदवार व पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब पर एमसीएमसी अपने अंतिम निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें उम्मीदवार नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के बाद भी यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
देना होगी जानकारी
जिला स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय यदि उम्मीदवार को अमान्य हो तो वह 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अपील कर सकेगा। इसकी सूचना उम्मीदवार द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी को देनी होगी। उम्मीदवार व पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब पर एमसीएमसी अपने अंतिम निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें उम्मीदवार नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के बाद भी यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

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