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रतलाम

कलेक्टर ने जुर्माना भरा पर कार्रवाई नहीं की

कलेक्टर ने जुर्माना भरा पर कार्रवाई नहीं की

रतलामAug 05, 2018 / 11:36 am

Sourabh Pathak

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कलेक्टर ने जुर्माना भरा पर कार्रवाई नहीं की

रतलाम। सैलाना की उदय विहार कॉलोनी को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका की अवमानना के मामले में कलेक्टर ने 15 हजार रुपए का जुर्माना तो अदा करा दिया, लेकिन उक्त आदेश की पालना अब भी नहीं हो सकी है। एेसे में याचिकाकर्ता के अभिभाषक ने एक बार फिर से इसे लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है, जिसमें कलेक्टर द्वारा अब भी आदेश की पालना नहीं कराए जाने की बात कही जाएगी। उक्त प्रकरण में हाई कोर्ट ने कुछ समय पूर्व कलेक्टर को फटकार लगाते हुए आदेश जारी किए थे कि कलेक्टर सात दिन में कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना अदा करें।
उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता सुरेंद्र वोरा की शिकायत का कलेक्टर द्वारा निराकरण नहीं किए जाने पर वोरा ने अपने अधिवक्ता विस्मय अशोक चत्तर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि वोरा ने पूर्व में 29 अक्टूबर 2010 को कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। उसके बाद वर्ष 2011 में दो बार और शिकायत की गई थी, लेकिन उन पर भी सुनवाई नहीं हुई थी। इस बात से नाराज होकर पीडि़त ने हाई कोर्ट में आवेदन किया था। जिस पर 27 जून 2012 को हाई कोर्ट ने कलेक्टर रतलाम को आदेशित किया था कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण दो सप्ताह में करे, साथ ही जो भी विधि सम्मत हो वह कार्रवाई करे।
फिर भी नहीं की थी सुनवाई
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर ने मामले में सुनवाई नहीं की थी। पीडि़त पक्ष ने अवमानना याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिए थे कि उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण १५ हजार का जुर्माना हाई कोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में कलेक्टर रतलाम जमा कराए व दो सप्ताह के दौरान उक्त आदेश का क्रियान्वयन कर रिपोर्ट हाई कोर्ट रजिस्ट्रार इंदौर को शपथपूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह नहीं करने पर अवमानना मानी जाएगी। उसके बाद भी उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया था। बाद में कलेक्टर को हाई कोर्ट ने सात दिन का समय देते हुए उक्त समय में सुनवाई नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की बात भी कही थी।
इनका कहना है
फिर लगाएगें याचिका
– हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने जुर्माना तो अदा कर दिया है, लेकिन उक्त आदेश के संबंध में कार्रवाई अब तक नहीं की है। एेसे में सोमवार को फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
विस्मय अशोक चत्तर, अभिभाषक

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