हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर ने मामले में सुनवाई नहीं की थी। पीडि़त पक्ष ने अवमानना याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिए थे कि उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण १५ हजार का जुर्माना हाई कोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में कलेक्टर रतलाम जमा कराए व दो सप्ताह के दौरान उक्त आदेश का क्रियान्वयन कर रिपोर्ट हाई कोर्ट रजिस्ट्रार इंदौर को शपथपूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह नहीं करने पर अवमानना मानी जाएगी। उसके बाद भी उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया था। बाद में कलेक्टर को हाई कोर्ट ने सात दिन का समय देते हुए उक्त समय में सुनवाई नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की बात भी कही थी।
फिर लगाएगें याचिका
– हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने जुर्माना तो अदा कर दिया है, लेकिन उक्त आदेश के संबंध में कार्रवाई अब तक नहीं की है। एेसे में सोमवार को फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
विस्मय अशोक चत्तर, अभिभाषक