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रतलाम

MP NEWS: सिमी के आतंक पर अदालत का बड़ा फैसला

MP NEWS: सिमी के आतंक पर अदालत का बड़ा फैसला

रतलामMar 16, 2019 / 02:11 pm

sachin trivedi

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रतलाम. रतलाम में एटीएस पुलिस आरक्षक की गोली मारकर हत्याए उपनिरीक्षक और एक अन्य आरक्षक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के आतंकी मोहम्मद फरहत को 4 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्याए दो पुलिसकर्मियो की हत्या का प्रयास और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत फरहत को अलग.अलग उम्र कैद से दंडित किया है। हालांकि चारों सजाएं एक साथ चलेंगी। विशेष सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने यह फैसला सुनाया है। मामले में फरहत केन्द्रीय जेल भोपाल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये फरहत को सजा सुनाई गई। फरहत के अन्य साथी सह आरोपी जाकिर की मौत हो चुकी हैए वहीं अदालत ने सह आरोपी निजाउद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
पिस्टल से पुलिस दल पर कई फायर किए

पैरवी करने वाले जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि एटीएस रतलाम को 3 जून 2011 को सूचना मिली थी कि खंडवा जिले में एटीएस आरक्षक की हत्या के आरोपी सिमी के आतंकी रतलाम में छिपे हैं। सूचना पर एटीएस के उपनिरीक्षक मनीष दुबेए आरक्षक शिवप्रताप सिंह और जितेन्द्र मोचीपुरा रतलाम पहुंचे। एटीएस के दल को देखकर मोहम्मद फरहत ओर उसके साथियों ने टेम्पो से भागने का प्रयास किया। बाद में पिस्टल से पुलिस दल पर कई फायर किए। हमले में आरक्षक शिव प्रताप सिंह की मौत हो गई थी। वहीं उपनिरीक्षक मनीष दुबे और आरक्षक जितेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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भोपाल सेंट्रल जेल से भागा था जाकीर

रतलाम में एटीएस से मुठभेड़ के बाद फरहत के साथ जाकीर भी पकड़ाया था। इन्हे भोपाल की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद वर्ष 2016 में जाकीर सहित आठ आतंकी सेंट्रल जेल में पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार हुए थे। उसके बाद इनकी तलाश में जुटी पुलिस ने इन्हे अगले दिन घेर लिया। बाद में मुठभेड़ में सभी मारे गए थे। इनमें जाकीर भी शामिल था।

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