मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मई 2018 में कालोनाईजर एक्ट में संशोधन करते हुए धारा 15 (क) के माध्यम से अवैध ओर अविकसित कॉलोनियों को 15 अगस्त 2018 तक वैध करने की कार्य योजना बनाई थी और 15 अगस्त तक प्रदेश की लगभग 4 हजार कालोनिया वैध होकर कालोनियों में विकास कार्य के टेण्डर भी जारी हो गए थे। जिसमें शहर की 8 कालोनिया भी वैध हुई थी, उन कालोनियों में पानी की पाईप लाईन एवं नालियों के टेण्डर जारी हो चुके थे लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्णय से पुन: वैध हुई कॉलोनियों अवैध हो गई, जिससे लाखों रहवासीयों के साथ-साथ शहर के हजारों रहवासी पुन: मुलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए। एक बार फिर अवैध कालोनियां वैध हो ताकि रहवासीयों को मुलभूत सुविधाएं मिल सके। इस हेतु नगर के अवैध कॉलोनियों के रहवासियो के साथ नपाध्यक्ष अनिल दसेड़ा ने बैठक कर मामले में चर्चा की।
अवैध और अविकसित कॉलोनियां वैध होकर नागरीकों को मुलभूत सुविधाएं मिले इस अभियान के प्रथम चरण में 8 कॉलोनियां जो अवैध से वैध होकर पुन: अवैध हुई उसमें महावीर कालोनी, कृष्णा कालोनी, काशीराम कालोनी, विद्या विहार कालोनी, संजय काम्पलेक्स एवं राजेन्द्र काम्पलेक्स के नागरीकों की एक बैठक रविवार को ली गई।
इस दौरान बैठक में नपाध्यक्ष अनिल दसेड़ा के साथ चेयरमेन मोडिऱाम धाकड़, पार्षद ओमप्रकाश धाकड़, शिखर धारीवाल, पंकज कांठेड़, मोतीलाल यदुवंशी आदि जनप्रतिनिधियों के अलावा रहवासी अनिल शर्मा, आनंदीलाल लोढ़ा, प्रकाश श्रीमाल, गजेन्द्र वर्मा, असलम भाई एडवोकेट, रमेंशचंद लालवानी, लोकेश शर्मा, शरद राव, जितेन्द्र शर्मा, रामप्रसाद बसौड़, लक्ष्मीनारायण धाकड़, रईस टेलर, नुर मोहम्मद, भैरूलाल परिहार, दशरथलाल चोरडिय़ा, विष्णुलाल चौधरी, हामीद खान, सिद्दीक खान, आदि कॉलोनीवासी उपस्थित थे।
निकालेंगे रैली
नपाध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक में सर्वानुमति से निर्णय हुआ की कल मंगलवार को प्रात: 11 बजे पहाडिय़ा रोड़ चौराहा से एक रैली के माध्यम से अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया जाएगा। मांग की जाएगी कि प्रदेश की 4 हजार कालोनियो जो वैध हुई पुन: अवैध होने पर ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेच में पुन:विचार याचिका लगाने तथा कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन करें।
नपाध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक में सर्वानुमति से निर्णय हुआ की कल मंगलवार को प्रात: 11 बजे पहाडिय़ा रोड़ चौराहा से एक रैली के माध्यम से अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया जाएगा। मांग की जाएगी कि प्रदेश की 4 हजार कालोनियो जो वैध हुई पुन: अवैध होने पर ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेच में पुन:विचार याचिका लगाने तथा कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन करें।