इस योजना का लाभ लेने के हितग्राही की उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। प्रतिमाह इनकम 15 हजार से कम होना चाहिए। ऐसे इच्छुक व्यक्ति तो कामन सेल्स सेंटर पर जाकर पंजीयन कराना होगा। इस दौरान उनके पास बचत खाता की फोटो कॉपी, आधार कार्ड व मोबाइल साथ में होना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद हितग्राही को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड प्रदान किया जाएगा। ईएसआई व पीएफ के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा
पेंशन योजना का लाभ लेने के हितग्राही को उम्र के हिसाब से प्रीमियम की राशि जमा कराना होगी। 18 साल वाले को हितग्राही को 55 रुपए प्रतिमाह, 20 वर्ष की उम्र वाले को ६१ रुपए, २९ साल वाले को 100 रुपए , 30 साल वालों को 105 रुपए, 31 वर्ष से 40 साल वालों को 110 रुपए से 200 रुपए तक प्रतिमाह 60 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा कराना होगा। 60 साल की उम्र पूरी होने पर तीन हजार रुपए पेंशन मिलेंगी।
पेंशन शुरू होने के बाद हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी का इस पेंशन पर आधा हक रहेगा।अर्थात पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। आवश्यकता पडऩे पर हितग्राही अगर 10 साल के पहले पेंंशन राशि निकालता है तो उसे उसकी जमा राशि व सेविंग ब्याज ले सकेंगे,लेकिन बाद में वापस राशि जमा नहीं कर पाएंगे।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की जानकारी देने के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की है। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। हितग्राहियों को पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर कराना है।
केके गुप्ता, जिला श्रम पदाधिकारी, रतलाम।
इस योजना के अंतर्गत 15 फरवरी से हितग्राहियों के कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया था। एक हजार लोगों के कार्ड बना कर वितरित कर दिए है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत अहमदाबाद से की है।
मनीष शर्मा, नोडल अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रतलाम।