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रतलाम

सोशल मीडिया मैसेज करते ही पुलिस ने पांच पर की कार्रवाई

– तीन दिन में एसपी कार्यालय में आकर पेश होने के आदेश, इंदौर, खरगोन, रतलाम, जावरा व नामली के है युवक

रतलामApr 04, 2018 / 11:12 pm

Sourabh Pathak

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रतलाम। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से आमजन के बीच में चल रही बेमतलब की बहस को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। बिना काम के आपत्तिजनक मैसेज भेजने, टिप्पणी करने, पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले पांच लोगों को पुलिस ने चेतावनी पत्र जारी कर किए है। साथ ही तीन दिन में उक्त सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर अपनी बयान दर्ज कराने होंगे। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए है उनमें इंदौर, खरगोन, रतलाम, जावरा व नामली के लोग शामिल है।
पुलिस ने मंगलवार को सभी से अपील की थी कि जिले की सामाजिक समरसता व आपसी सौहार्द बनाए रखने के अपने Óमौलिक कर्तव्यÓ का पालन करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, भाषण, फ ोटो, वीडियो पोस्ट करता है, जिससे शांति भंग होने की संभावना होती है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एसपी के इस आदेश को नजर अंदाज करने पर पुलिस ने बुधवार को इंदौर निवासी विमल पिता राजेंद्र, जाटों का वास निवासी सत्यदीप पिता कांतिलाल, जावरा के शास्त्री कॉलोनी निवासी विकास भट्ट, नामली निवासी दीपेश राठौर, खरगोन के बलवाड़ी निवासी भायाराम पंवार को चेतावनी नोटिस जारी किए है। पुलिस ने उक्त सभी लोगों को तीन दिन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने परिचय पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश जारी किए है।
इधर कलेक्टर ने भी जारी किए निर्देश
कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी बुधवार सुबह इस तरह की पोस्ट भेजने व बहस करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन करने वालों पर भी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। इसमें व्हॉट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई की बात कही है। इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति विवादित पोस्ट को फ ारवर्ड या लाइक करता है या फिर उस पर कमेंट करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
यदि किसी व्यक्ति के पोस्ट करने से दो समुदाय के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित होने की संभावना रहती है और एेसी पोस्ट को यदि कोई सोशल मीडिया पर किसी माध्यम से शेयर या लाइक करता है तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने अन्य माध्यम से आपत्तिजनक संदेश प्रसारित या प्रचारित करने पर भी रोक लगाई है।
पुलिस रखे हुए है नजर
सोशल मीडिया पर चल रही बहस और क्रिया-प्रतिक्रिया पर पुलिस ने अपनी नजर गड़ा दी है। एसपी के निर्देश पर सायबर एक्सपर्ट की टीम इस पर नजर रखने का काम कर रही है। प्रतिबंध के दौरान बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंंग, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति विशेष या संप्रदाय या समुदाय के खिलाफ नारे लगाता है और भड़काउ भाषा देता है, तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी।
हर जुलूस पर पुलिस की नजर
जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगाई है। फिलहाल की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति शस्त्र धारण करता है या उसका प्रदर्शन करता है, तो उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

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