रतलाम। अगर आप ट्रेन में यात्रा की सोच रहे है तो बदले गए नियम की जानकारी जरूर अपने पाास रखें। रेलवे ने यात्रा के लिए नियम बदल दिए है। अब अगर आप रेलवे के नियम को तोड़कर यात्रा करते पाए गए तो आपके लिए बड़ी मुसिबत चलती ट्रेन में हो जाएगी। रतलाम सहित देशभर में रेलवे ने नियम में बड़ा बदलाव करते हुए रेलवे के टीटीई को ही यात्री को गिरफ्तार करने के अधिकार दे दिए है।
वर्ष 2017 में रेलवे ने अपने अधिनियम में बदलाव करते हुए ट्रेन के टीटी को ये अधिकार दिया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वो न सिर्फ यात्री को गिरफ्तार कर सकते है, बल्कि उसको कोर्ट में पेश भी कर सकते है, वाणिज्य विभाग के अनुसार इन दो वर्ष में नियम बदलने के बाद से एक बार भी इस अधिकार का उपयोग मंडल के टीटी ने नहीं किया। अब इस मामले में नियम का पालन करने की बात हो रही है। अब अगर देश में कोई यात्री नियम तोड़कर यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
दो वर्ष पहले का नियम, अमल अब होगा 26 सितंबर 2017 को रेलवे बोर्ड ने इस मामले में आदेश जारी किए थे कि ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर उपस्थित वे यात्री जो टीटी को नियम अनुसार सहयोग नहीं करते है या मांगने पर दस्तावेज नहीं दिखाते है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इतना ही नहीं, उनको कोर्ट में प्रस्तुत भी किया जाए। ये अलग बात है कि इस नियम का पालन रेल मंडल में हुआ ही नहीं। बड़ी बात ये है कि इस मामले में पूर्व में टीटी यात्री को पकड़कर आरपीएफ को सौप देते है। आरपीएफ उनको रेलवे न्यायाधीश के सामने पेश करते है। इस प्रकार के मामलों में अर्थदंड नहीं भरने की दशा में अपराध की गंभीरता के अनुसार यात्री को जेल भी होती है। ये पहला अवसर है जब दो वर्ष पूर्व नियम बदला गया, लेकिन इसका पालन ही मंडल में नहीं हुआ।
इन मामलो में गिरफ्तारी का अधिकार – वो यात्री जो अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। – वो यात्री जो रेलवे के नियम का पालन नहीं करे। – बगैर आरक्षण के जबरन डिब्बे में आने का प्रयास करें। – वो यात्री जो यात्रा के दौरान बद्व्यवहार करें।
– वो यात्री जिसके पास सही यात्रा टिकट नहीं हो। – जो रेल संपत्ती को नुकसान पहुंचा रहा हो। – जो रेल फाटक को क्रास तब कर रहा हो जब वो सुरक्षा की दृष्टि से बंद हो। – वो यात्री जो धुम्रपान करता हुआ पाया जाए।
– वो यात्री जो ट्रेन में अवैधानिक रुप से सवार हो। – वो यात्री जो नियम से अधिक लगैज लेकर सवार हो व दंड नहीं भर रहा हो।