रतलाम। अजा-जजा एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश एमएस चंद्रावत ने हत्या, साक्ष्य छुपाने और अजा-जजा एक्ट के आरोपों से थावरिया बाजार रतलाम निवासी रोहित उर्फ टायसन पिता संतोष कुमार लोढ़ा और उसके साथियों को दोषमुक्त कर दिया है।
एडवोकेट अमीन खान ने बताया
कि टायसन सहित 6 युवकों पर 12 फरवरी 2012 को सूरजमल जैन नगर रतलाम निवासी
नितेश पिता राधेश्याम निनामा की हत्या का आरोप था। अजाक पुलिस ने मृतक के
भाई बालेश्वर निनामा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान
प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आरोपी की पैरवी अभिभाषक अमीन खान, शादाब खान,
रजनीश शर्मा ने की।