केस – एक
थाना बड़ावदा – उर्वरक के अवैध परिवहन पर एफआईआर।
किसने कराई – उर्वरक निरीक्षक तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जावरा के द्वारा।
किसके खिलाफ – मैसर्स कृषि धन बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक तोरणसिंह धाकड़ निवासी इंदौर पर।
कारण – बिना बिल्टी चालान के खाद उर्वरक विजेता केबीसी पाउडर 40 किलो पैकिंग की बोरियों की कालाबाजारी करना।
केस – दो
थाना आलोट – उर्वरक के अवैध परिवहन पर एफआईआर।
किसने कराई – उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आलोट द्वारा।
किसके खिलाफ – मेसर्स नवपद ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर रौनक देशरला पर।
कारण – 1185 की खाद 1400 में बेच रहे थे और भी अनियमितताएं पाई गई।
इन पांच के लाइसेंस निलंबित केस – एक
कार्रवाई – लाइसेंस निलंबित
फर्म – मैसर्स अनोखीलाल एण्ड संस जावरा का उर्वरक लाइसेंस निलंबित
कारण – उक्त फर्म में गोदाम ेमांक 2 एवं 3 का इन्द्राज नहीं पाए जाने पर नोटिस दिया था, जिसका जवाब संतोषप्रद न होकर उर्वरक निर्माता नर्मदा बायोकेम लि. निर्मित यूरिया मात्रा 3160 बैग फर्म द्वारा अपना नहीं होना बताया गया है जबकि सील एवं हस्ताक्षर से स्पष्ट है कि उक्त उर्वरक संबंधित फर्म का हैं।
केस – दो
कार्रवाई – कीटनाशी लाइसेंस निलंबित
फर्म – मैसर्स सांवरिया एग्रो एजेंसी भाटी बडौदिया
कारण – उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया था। जांच दल ने कीटनाशी औषधि मोनोक्रोटोफास का नमूना लिया गया था। निर्माता मेसर्स प्रिस्म क्रोप साईंस प्रा.लि. तेलंगाना का नमूना परीक्षण के लिए जबलपुर लैब भेजा गया था, नमूना अमानर पाया गया। नोटिस देने पर जवाब भी नहीं दिया गया।
केस – तीन
कार्रवाई – कीटनाशी लायसेंस निलंबित
फर्म – मैसर्स आर.के. धाकड कृषि सेवा केन्द्र सरवन
कारण – उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया था। जांच दल द्वारा कीटनाशी औषधि इमीडेक्लोप्रीड का नमूना लिया था। निर्माता मेसर्स गुजरात पेस्टीसाइड अहमदाबाद का नमूना परीक्षण के लिए कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला जबलपुर भेजा था, जो अमानर पाया गया। नोटिस देने पर जवाब भी नहीं दिया।
केस – चार
कार्रवाई – उर्वरक लाइसेंस निलंबित
फर्म – मैसर्स सांवरिया किसान बार खाचरौद रोड जनता परिसर जावरा
कारण – उर्वरक लाइसेंस अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया गया था। जांच टीम ने कीटनाशी औषधि इमीडेक्लोप्रीड का नमूना लिया गया था। निर्माता मेसर्स बायर क्राप साईंस लि. ठाणे, मुम्बई (महाराष्ट्र) का नमूना परीक्षण जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा था, नमूना अमानर स्तर का निकला। नोटिस देने पर भी जवाब नहीं दिया।
कार्रवाई – बीज लाइसेंस निरस्त
फर्म – मैसर्स संकल्प रिटेल स्टोर्स, यूनिट आफ एग्रो लाईफ सांईस कार्पोरेशन रतलाम
कारण – जांच दल द्वारा उक्त स्टोर्स से सोयाबीन जेएस 9560 बीज का नमूना लिया गया था, जिसे जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा गया था, जो अमानर स्तर का निकला। संबंधित एजेंसी अमानक लाट का बीज के भण्डारण, वितरण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था, नोटिस देने पर जवाब नहीं दिया, तो लायसेंस निरस्त किया।
किसानों की शिकायत पर करते है कार्रवाई
– किसानों की कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे प्राथमिकता से लेकर उसकी जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई की जाती है। हाल ही में पांच लोगों के कीटनाशी और बीज के लाइसेंस निलंबित किए गए है, साथ ही खाद की कालाबाजारी की सूचना पर दो के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
विजय चौरसिया, उप संचालक कृषि, रतलाम