मिली जानकारी के अनुसार ताहेरपुरा निवासी जुल्फीकार मारवाड़ी ने अपने भाई चांदनीचौक निवासी मुस्तफा हामीद मारवाड़ी को सर्वे नंबर 1092/1 में 0.320 हैक्टेयर भूमि दान में दे दी। महू रोड पर स्थित उक्त भूमि(लोकेशन के हिसाब से) का बाजार मूल्य 2 करोड़ 72 लाख रुपए है। उसके हिसाब से उन्हें स्टाम्प शुल्क के 18 लाख 36 हजार व पंजीयन शुल्क के रूप में दो लाख 17 हजार 600 रुपए जमा कराने थे।
इस प्रकार हुआ खेला
दोनों भाइयों ने उक्त भूमि को महू रोड की बजाय बायपास पर बता दिया। जहां का बाजार मूल्य 69, 53 हजार 089 रुपए हैं। इसके हिसाब से उन्होंने चार लाख 69 हजार 334 रुपए के स्टाम्प व 55 हजार 625 रुपए पंजीयन शुल्क जमाकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री करा ली।
उप पंजीयक से कराई जांच
मुख्यालय पर ऑनलाइन जांच के दौरान उक्त मामले में गड़बड़ी दिखाई देने पर मुख्यालय ने इस मामले को रतलाम भेजा। जहां पर उक्त प्रकरण की जांच के तहसील उप पंजीयक को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा। तो मामला सही पाया गया।
दानदाता ने रजिस्ट्री कराने के दौरान 13 लाख 66 हजार 666 रुपए के स्टाम्प शुल्क व एक लाख 61 हजार 975 रुपए पंजीयन शुल्क कम जमा कराया है। इस पर उन पर एक लाख 64 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। 16 लाख से अधिक की राशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय दिया है। समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने पर उक्त राशि आरआरसी में दर्ज कर संपत्ति नीलाम कर वसूली जाएगी।
यूसुफ खान, जिला पंजीयक, रतलाम