scriptआदिवासी क्षेत्र में अब भी है भांजगड़े की परंपरा | There is still a tradition of hypocrisy in the tribal area | Patrika News
रतलाम

आदिवासी क्षेत्र में अब भी है भांजगड़े की परंपरा

आदिवासी क्षेत्र में अब भी है भांजगड़े की परंपरा

रतलामMay 19, 2020 / 07:22 pm

kamal jadhav

आदिवासी क्षेत्र में अब भी है भांजगड़े की परंपरा

आदिवासी क्षेत्र में अब भी है भांजगड़े की परंपरा

रतलाम। शिवगढ़ पुलिस थाने के गांव खेरखूंटा में एक युवक ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्टरतलाम।आदिवासी अंचल में किसी भी अपराध के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए भांजगड़ा एक बड़ा रास्ता होता है। इसके बाद दोनों पक्ष पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं लेकिन शिवगढ़ पुलिस थाने के खेरखूंटा गांव में दोनों पक्षों के बीच भांजगड़ा होने के बाद भी दूसरे पक्ष ने दोबारा भांजगड़ा करने के लिए दबाव बनाते हुए राशि की मांग की। इस पर पहले पक्ष ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले हुए भांजगड़े में ११ हजार रुपए दिए जा चुके थे।

पुलिस थाना रावटी से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव खेरखूंटा निवासी रामा पिता वेस्ता वसुनिया ५५ साल ने गांव के ही लक्ष्मण पिता दल्ला झोडिय़ा पर यह आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया है। रामा ने बताया कि वह मजदूरी करता है और गांव में जीवणा मईड़ा रहता है। जीवणा और उसके मामा लक्ष्मण पिता दल्ला पिछले साल दिसंबर माह में हमारे पास आए थे और बोले कि तुम्हारे लड़के अनिल वसुनिया ने उनकी लड़की के साथ बलात्कार किया है। इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात लक्ष्मण ने की। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के डर से दल्ला ने इसी साल की पहली तारीख को ११ हजार रुपए गांव के लालू पिता नंदा डिंडोर और शांतू मईड़ा निवासी अजितपुरा के सामने देकर दोनों पक्षों के बीच भांजगड़ा हो गया।
अब फिर से लक्ष्मण हमारे घर आकर दबाव बना रहा और भांजगड़ा करने और राशि की मांग करने लगा है। रामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।पुत्र पर नाबालिग से बलात्कार का केसशिवगढ़ पुलिस ने रामा पिता वेस्ता की रिपोर्ट पर लक्ष्मण पिता दल्ला मईड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया। उधर नाबालिक किशोरी की रिपोर्ट पर शिवगढ़ पुलिस ने एक युवक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया है। युवती ने पुलिस को बताया उसके साथ २३ दिसंबर को पास के गांव के जंगल में अनिल पिता रामा वसुनिया ने बलात्कार किया। साथ ही जान से मारने की धौंस दी। पुलिस ने आरोपी अनिल पर धारा ३७६ और ५०६ के साथ ही पाक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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