यह बदलाव हुआ केंद्रीय आवास मंत्रालय की ओर से आवास ऋण नियमावली में किए गए बदलाव के बाद घर बनाने के लिए ऋण लेने वाले कर्मचारी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। मेमो के अनुसार, जिस जमीन पर कर्मचारी मकान बनाना चाहता है उसका मालिकाना हक कर्मचारी या उसकी पत्नी या संयुक्त रूप से दोनों के नाम पर होना चाहिए। यदि एेसा नहीं होता है तो कर्मचारी को ऋण नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा घर का विस्तार करने को लिए जाने वाले ऋण के लिए भी यह शर्त लागू होगी। अभी तक यह शर्त लागू नहीं थी।
2017 में बढ़ गई थी ऋण सीमा पिछले साल सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ हुआ था। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले ऋण की सीमा भी बढ़ गई थी। 9 नवंबर 2017 को जारी मेमो के अनुसार, सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास ऋण सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए या कर्मचारी के 34 माह के बेसिक वेतन के बराबर कर दी गई थी।
मकान की कीमत में भी हुआ था बदलाव सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मकान की कीमत की सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। सातवें वेतन आयोग में मकान की कीमत सीमा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी। इसके अलावा पिछले साल के बदलावों के अनुसार, यदि पति-पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हो तो दोनों को अलग-अलग आवास ऋण देने को मंजूरी दी गई थी। अभी तक दोनों को अलग-अलग ऋण नहीं मिलता था।