प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 28 फरवरी को आदेश भी जारी किए थे। जिसके अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन में भरे गए अंको व अपलोड रीट या आरटेट की अंकतालिकाओं में अंतर आ रहा है। इसलिए अंकतालिकाओं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम से मिलान किया जाए।
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के तहत होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही, पंचायत राज व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वी एस सिराधना ने नीलिमा सुमन की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रार्थी ने एमए में अंग्रेजी विषय ले रखा था। बीएड व आरटेट में अंग्रेजी विषय लिया था।
इसके बावजूद याचिकाकर्ता को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना गया। इस भर्ती के जरिए 4700 पदों पर नियुक्ति की जानी है।