रीवा. जिला व सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि न्यायालय परिसर में प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनकर ही प्रवेश करें। न्यायालय परिसर व न्यायालयों में कोरोना से बचाव के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी है। वह कोविड-19 से बचाव के बाबत जिला प्रशासन, नगर निगम, अस्पताल प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और अधिवक्तओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला न्यायालय रीवा में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सर्दी, खांसी व बुखार होने पर न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें। उन्होंने न्यायालय परिसर में पान-गुटखा खाकर यहां-वहां थूकने पर भी बंदिश लगाने को कहा। साथ ही कहा कि परिसर में आने वाला हर व्यक्ति आवश्यक दूरी बनाये रखे। न्यायाधीश ने निर्देशों का पालन न होने पर शासन की गाइडलाइन के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय कक्षों में पारदर्शी पर्दे भी लगवाए गए हैं ताकि निर्देशानुसार आवश्यक दूरी सुनिश्चित हो सके और कोरोना बीमारी से कार्यस्थल में लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने नगर निगम प्रशासन को समय-समय पर न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह विशेष न्यायाधीश उमेश पाडंव, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गिरीश दीक्षित, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ,तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा योगीराज पाण्डेय, जिला रजिस्ट्रार महेंद्र कुमार उइके, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा , सचिव जिला अधिवक्ता संघ कमलेंद्र पांडेय , अधिवक्ता राकेश निगम, राजेन्द्र तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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