अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि 18 मई 2016 को दोपहर में सिरमौर चौराहे में आटो स्टैंड में रजनीश साकेत से गांजा पीने के लिए रुपए मांग रहे महाकाल उर्फ शेषनारायण मिश्रा निवासी महाजन टोला का विवाद हो गया, वह मारपीट करने लगा।
रजनीश जिस ऑटो को चलाता था उसका मालिक बालेन्द्र शुक्ला भी मौके पर पहुंचा और विवाद करने का कारण जानना चाहा। इसी बीच आरोपी महाकाल ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी और नाक को दांत से काट लिया। गंभीर रूप से जख्मी हुए बालेन्द्र शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया।
मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश तजिंदर सिंह अजमानी ने भादवि की धारा ३२६ में आरोप सिद्ध पाए जाने पर चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।