लोक शिक्षण आयुक्त की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को इस आशय की सूचना जारी की गई है। शिक्षा अधिकारी आयुक्त के निर्देशों के मद्देनजर नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू किए जाने की सूचना से अवगत कराया है। साथ ही प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया से नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी 31 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड की जाए।
शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को स्पष्ट किया है कि कोर्ट से स्थगन आदेश लेकर आए अतिथि शिक्षकों को उसी शर्त पर ज्वाइन कराया जाए, जब स्कूल में पद रिक्त हो। पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत है तो उसे हटाकर स्थगन वाले अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाना है। शिक्षा अधिकारी ने चेताया है कि निर्देश के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करने वाले प्राचार्य के वेतन से अतिथि शिक्षक के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
– नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा एक से लेकर 12 वीं तक के छात्रों का नामांकन व प्रोफाइल अपडेशन हर हाल में 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए।
-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 में कक्षा छठवीं व नवीं के छात्रों के लिए नि:शुल्क सायकल वितरण के बावत शुरू हुए सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
– एक शाला एक परिसर योजना के तहत निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों का जल्द से जल्द संविलियन कर एक उपस्थिति पंजी बनाई जाए।
– स्कूलों के संविलियन के बाद अन्य दूसरे सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रयोग सभी छात्र व शिक्षक करेंगे भौतिक संसाधानों का भी एकीकत किया जाए।
-स्कूलों में कक्षा नवीं के छात्रों के लिए शुरू किए गए ब्रिज कोर्स की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। छात्रों की पढ़ाई 30 सितंबर तक जारी रखा जाए।