उधर इस घटना बाबत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही बस सरदार पटेल स्कूल की बताई गई है। जांच में पाया गया है कि उसका परमिट पहले से ही पूरा हो चुका था लिहाजा परमिट अवधि बीतने पर परमिट अपने आप निरस्त माना जाता है। बस संचालक के इस कृत्य को देखते हुए बस की फिटनेस भी रद्द कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बस का अब परमिट व फिटनेस दोनों निरस्त हो चुका है और मामले की जांच की जा रही है।
ये भी पढें- छुहिया घाटी में हुई भीषण दुर्घटना में 5 की मौत, 12 से ज्यादा गंभीर वहीं पुलिस अधीक्षक शिव कुमार का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के विद्यालय के कर्मचारी गुरुवार की सुबह बस में सवार होकर बघवार जा रहे थे जैसे ही वह छुहिया घाटी के समीप पहुंचे कि बस सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गई। इस दुर्घटना में टेलर में लोड गर्म क्लिंकर बस के पिछले भाग में घुस गया जिसके कारण 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक कर्मचारी ने अस्पताल पहुंचने के साथ ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन घायलों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है घटना में 4 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 की पहचान तो हो गई है बल्कि एक युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है।
नियम विरुद्ध तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा किए जा रहे गर्म क्लिंकर करके परिवहन के संबंध में खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने कहा है कि गर्म क्लिंकर के परिवहन के नियमों को देखना पड़ेगा अगर कंपनी ने नियम विरुद्ध तरीके से क्लिंकर का परिवहन कराया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उधर जब मृतक के परिजनों ने शव का पीएम कराने से मना कर दिया तो परिजनों को मनाने के लिए अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे लेकिन परिजन लगातार कंपनी से मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग करते रहे। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच पुलिस घटना का पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार दुर्घटनाकारित ट्रेलर का संचालन कौन कर रहा है। हालांकि प्राथमिक जांच में पता चला है कि उक्त ट्रेलर का संचालन स्वयं अल्ट्राटेक कंपनी कर रही है। लिहाजा अब पुलिस खनिज विभाग से यह पूछ रही है की गर्म क्लिंकर कर के परिवहन के नियम क्या है।