पचास से अधिक ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना
बीते वित्तीय वर्ष में खनिज अमले ने मार्च में खनिज के ओवरलोड पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें पखवारेभर में ५० से अधिक ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना किया है। जबकि अप्रैल से मार्च तक जिले के विभिन्न जगहों पर 378 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिसमें अवैध उत्खनन, परिवहन भंडारण के प्रकरण शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान १.२५ करोड़ रुपए से अधिक अर्थदंड वसूल किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के इस साल शासन ने 60 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें विभाग ने 65 करोड़ रुपए राजस्व वसूल किया है। अधिक राजस्व वसूली के बाद खनिज अमला भले ही पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन, अभी भी अवैध उत्खनन जारी है।
बीते वित्तीय वर्ष में खनिज अमले ने मार्च में खनिज के ओवरलोड पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें पखवारेभर में ५० से अधिक ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना किया है। जबकि अप्रैल से मार्च तक जिले के विभिन्न जगहों पर 378 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिसमें अवैध उत्खनन, परिवहन भंडारण के प्रकरण शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान १.२५ करोड़ रुपए से अधिक अर्थदंड वसूल किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के इस साल शासन ने 60 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें विभाग ने 65 करोड़ रुपए राजस्व वसूल किया है। अधिक राजस्व वसूली के बाद खनिज अमला भले ही पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन, अभी भी अवैध उत्खनन जारी है।
नोटिस के बाद भी खनन, शिकायत
जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र के नकवार में निरस्त खदान पर खनन कर क्रशर प्लांट संचालित किया जा रहा है। जिला खनिज अधिकारी ने 28 अगस्त 2019 को मेसर्स पावर्ती इंटरप्राइजेज को पत्र जारी कर मई 2019 में स्वीकृत दो हेक्टेयर के खदान के अनुबंध में दस्तावेजों की कार्रवाई को पूरा करने के लिए नोटिस जारी की है। जिसका पालन आठ माह बीतने के बाद भी नहीं किया जा सका है। नोटिस के दौरान चेतावनी दी गई है कि स्वीकृति तिथि के तीन माह के भीतर अनुबंध के परिपालन में दस्तावेज पूर्ण नहीं किए जाने पर खदान निरस्त मानी जाएगी। स्वीकृत खदान निरस्त होने के बाद भी खनन जारी है।
जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र के नकवार में निरस्त खदान पर खनन कर क्रशर प्लांट संचालित किया जा रहा है। जिला खनिज अधिकारी ने 28 अगस्त 2019 को मेसर्स पावर्ती इंटरप्राइजेज को पत्र जारी कर मई 2019 में स्वीकृत दो हेक्टेयर के खदान के अनुबंध में दस्तावेजों की कार्रवाई को पूरा करने के लिए नोटिस जारी की है। जिसका पालन आठ माह बीतने के बाद भी नहीं किया जा सका है। नोटिस के दौरान चेतावनी दी गई है कि स्वीकृति तिथि के तीन माह के भीतर अनुबंध के परिपालन में दस्तावेज पूर्ण नहीं किए जाने पर खदान निरस्त मानी जाएगी। स्वीकृत खदान निरस्त होने के बाद भी खनन जारी है।
वर्जन…
अनुबंध के आधार पर नोटिस जारी की गई है। अपीलीय अधिकारी के यहां अपील चल रही है। इस बीच अगर स्वीकृत खदान पर खनन कार्य किया जा रहा है तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
रत्नेश दीक्षित, जिला खनिज अधिकारी
अनुबंध के आधार पर नोटिस जारी की गई है। अपीलीय अधिकारी के यहां अपील चल रही है। इस बीच अगर स्वीकृत खदान पर खनन कार्य किया जा रहा है तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
रत्नेश दीक्षित, जिला खनिज अधिकारी