बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नई गाड़ी खरीदने वालों को साथ में दो हेलमेट एजेंसी संचालक देने के निर्देश दिया है ।इसके बाद बिना हेलमेट के नई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे ।परिवहन विभाग इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम की धारा 129 का हवाला दे रहा है।इसमें प्रावधान है कि मोटर साईकिल में चलने वाला व्यक्ति टोप सायकिल चलाने के दौरान अनिवार्य रूप से पहनेगा। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है।
पंजीयन के दौरान देनी होगी रसीद
परिवहन विभाग ने इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं कि वाहन मालिक नया वाहन पंजीयन कराते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
निर्माता कंपनी को देना होगा हेलमेट
बताया जा रहा है कि निर्माता कंपनी द्वारा हेलमेट भारत मानक नियमों के अनुसार वाहन के साथ दिया जाएगा।इसका पैसा ग्राहक द्वारा दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं कि वाहन मालिक नया वाहन पंजीयन कराते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
निर्माता कंपनी को देना होगा हेलमेट
बताया जा रहा है कि निर्माता कंपनी द्वारा हेलमेट भारत मानक नियमों के अनुसार वाहन के साथ दिया जाएगा।इसका पैसा ग्राहक द्वारा दिया जाएगा।
एजेंसी संचालकों की बढ़ेगी आय-
सरकार के इस नए निर्देश के बाद एजेंसी संचालकों की सबसे अधिक फायदा होगा। नए वाहन खरीदते समय में अभी सामान्यत: लोग एक हेलमेट लेते थे। लेकिन कंपनी ने अब दो हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद एजेंसी संचालक अब अपनी मनमानी कीमत के अनुसार ग्राहकों को बाजार महंगे दाम में हेलमेट उपलब्ध कराएंगे।
सरकार के इस नए निर्देश के बाद एजेंसी संचालकों की सबसे अधिक फायदा होगा। नए वाहन खरीदते समय में अभी सामान्यत: लोग एक हेलमेट लेते थे। लेकिन कंपनी ने अब दो हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद एजेंसी संचालक अब अपनी मनमानी कीमत के अनुसार ग्राहकों को बाजार महंगे दाम में हेलमेट उपलब्ध कराएंगे।