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रीवा

पुलिस ने ली डीजे संचालकों की बैठक, दस बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के निर्देश

डीजे संचालकों को पुलिस ने दी हिदायत

रीवाFeb 18, 2020 / 09:07 pm

Shivshankar pandey

parika

Police meets DJ handlers, instructions not to play DJ after ten o’cloc

रीवा। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष अवसर में रात्रि दस बजे तक डीजे की विधिवत अनुमति लेकर उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
सीएसपी ने दिये निर्देश
इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह ने कंट्रोल रुम में शहर भर के डीजे संचालकों की बैठक ली जिसमें करीब आधा सैकड़ा से अधिक डीजे संचालक मौजूद रहे। बैठक में सीएसपी ने उनको कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया और रात्रि दस बजे के बाद डीजे किसी कीमत में नहीं बजाने की हिदायत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रात्रि दस बजे के बाद जो भी डीजे बजायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है जिसका हरहाल में पालन सुनिश्चित कराए।
पुलिस को दे सूचना
यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसके लिए आप पुलिस की मदद लें सकते है। कई बार वैवाहिक आयोजनों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है लेकिन जिसमें लोग देर रात तक डीजे बजाने का दबाव डालते है। ऐसे लोगों की तत्काल सूचना पुलिस को दे दी। उन्होंने कहा कि आप लोग नियम का हर हाल में पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
विवि थाने में पकड़ा गया डीजे
कलेक्टर के द्वारा डीजे पर प्रतिबंध लगाते ही अब पुलिस सक्रिय हो गई है और देररात तक डीजे बजाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सोमवार की रात विवि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने वैवाहिक आयोजन में बजाए जा रहे डीजे को जब्त किया है। पुलिस ने डीजे संचालक संतोष साकेत व व पप्पू रावत के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर डीजे को जब्त कर लिया है।

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