कैदी के संबंध में जेल अधिकारियों ने जानकारी जुटाई लेकिन कोई पता नहीं चलने पर अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में उसकी जमानत लेने वाली मां सुनीता साकेत पति महावीर साकेत को भी पुलिस ने धारा 109 के तहत आरोपी बनाया है जिसने कैदी की जमानत लेने के बाद भी उसे निर्धारित तारीख को जेल में वापस दाखिल नहीं करवाया है।
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कोरोना के चलते छोड़ा गया था कैदी
उक्त कैदी को केन्द्रीय जेल रीवा से कोरोना के पैरोंल रिहा किया गया था। 30 मार्च 2020 को जारी आदेश में केन्द्रीय जेल रीवा से 300 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद समय-समय पैरोल अवधि बढ़ाई गई जिस पर 31 जनवरी तक सभी कैदी पैरोल बाहर थे। छोड़े गए सभी कैदी वापस लौट आए लेकिन उक्त कैदी का पता नहीं चला है। इससे पूर्व भी उक्त कैदी सात बार पैरोल पर छोड़ा जा चुका था और हर बार वह वापस लौट आया था लेकिन इस बार कैदी लापता हो गया है।
जेल अधीक्षक रीवा अनिल सिंह परिहार ने बताया कि केन्द्रीय जेल रीवा से कोरोना के चलते 300 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। सभी कैदियों को 31 जनवरी तक वापस जेल में आना था लेकिन उक्त कैदी वापस लौटकर नहीं आया जिस पर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।