संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए शहर के होर्डिंग की जानकारी कलेक्टर ने नगर निगम से मांगी थी। निगम के आयुक्त से जब उन्होंने पूछा तो वह और समय की मांग करने लगे। इस पर कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए कहा हैकि वह बार-बार किसी जानकारी के लिए मांग नहीं करेंगी, अब सीधे एक्शन लेंगी।
होर्डिंग में किसी दल या प्रत्याशी का विज्ञापन यदि प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के यदि कहीं पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया तो संबंधित पर जुर्माना भी नगर निगम लगाएगा। इसके साथ ही उन होर्डिंग को भी जब्त करने के लिए कलेक्टर ने कहा है जो बिना पंजीयन के लगाईगई हैं।
शहर में भवन स्वामियों को यह लिखित तौर पर अनुमति देनी होगी कि उनके भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि मकान की छत पर होर्डिंग लगाईगईहैतो उसका भार सह पाने की तकनीकी स्वीकृति भी जरूरी होगी। यदि किसी भवन स्वामी ने नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय को विज्ञापन प्रदर्शन की सूचना नहीं दी है तो उस पर कार्रवाईके लिए भी कहा है।