अलग-अलग धाराओं में दी सजा
अभियोजन ने बताया कि 23 जनवरी 2017 को दिन के 12 बजे आरोपी अजय कुमार तिवारी ने बहला-फुसलाकर पीडि़त बालिका को अरहर की खेत की तरफ ले गया और वहां पर उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में अभियोजन की ओर जिला अभियोजन संजीव कुमार श्रीवास्तव एवं एडीपीओ अफजल खान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने आरोपी को धारा 363 भादंवि के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 376 (2) में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन ने बताया कि 23 जनवरी 2017 को दिन के 12 बजे आरोपी अजय कुमार तिवारी ने बहला-फुसलाकर पीडि़त बालिका को अरहर की खेत की तरफ ले गया और वहां पर उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में अभियोजन की ओर जिला अभियोजन संजीव कुमार श्रीवास्तव एवं एडीपीओ अफजल खान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने आरोपी को धारा 363 भादंवि के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए का अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा 376 (2) में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।