कलेक्टर इलैयाराजा टी स्तर से जारी आरोप पत्र के अनुसार आरोपी जनजातीय कार्य विभाग के सहायक वर्ग-3 के कर्मचारी रामनरेश पटेल ने छात्रवृत्ति शाखा में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि स्वयं के बैंक खाते तथा परिवार एवं संबंधियों के बैंक खाते में जमा करा ली थी।
आरोप है कि पटेल ने कुल एक करोड़ 77 लाख 52 हजार 482 रूपये, 77 बिलों के माध्यम से आहरित करके 18 व्यक्तियों के 31 बैंक खातों में जमा कराई है। पटेल ने छात्रवृत्ति वितरण में शासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए शासकीय सेवक के रूप में दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती।
आरोप है कि पटेल ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए मनमानी तौर पर कार्य किया। उन्होंने शासन के नियमों का पालन न करते हुए शासकीय धनराशि का अपने तथा अपने परिवार को लाभ देने के लिये उपयोग किया। इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।