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स्कूल बैग पालिसी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, न्यायाधीश ने दिया निर्देश

locationरीवाPublished: Sep 23, 2022 11:07:45 am

Submitted by:

Mrigendra Singh

– जिला न्यायालय में शिक्षा अधिकारियों और स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित

Rewa

school bag policy 2022 Madhya Pradesh, Rewa News


रीवा। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही जारी की गई स्कूल बैग पालिसी का पालन सख्ती से कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहमद रजा ने एआरटी सेंटर में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल संचालकों की बैठक ली। उन्होंने शासकीय तथा निजी विद्यालयों के स्कूल बैग पालिसी 2022 का पालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया। जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल बैग पालिसी का पालन कराने के लिए एक निगरानी समिति बनाये जाने के निर्देश दिए। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने स्कूल बैग पालिसी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त बैग पालिसी के अनुसार दूसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के बस्ते के वजन की सीमा अधिकतम 2.2 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी एवं कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय गृह कार्य नहीं देंगे। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को एक सप्ताह में अधिकतम 2 घंटे का गृह कार्य व कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे का होमवर्क दिया जा सकेगा। सप्ताह में एक दिन बस्ताविहीन दिवस होगा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी व विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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कक्षावार बस्ते का वजन
कक्षा —-बस्ते का वजन
किग्रा में
पहली 1.6 से 2.2
दूसरी 1.6 से 2.2
तीसरी 1.7 से 2.5
चौथी 1.7 से 2.5
पांचवीं 1.7 से 2.5
छटवीं 2.0 से 3.0
सातवीं 2.0 से 3.0
आठवीं 2.5 से 4.0
नौवीं 2.5 से 4.5
दसवीं 2.5 से 4.5

नोट- 11वी-12वीं स्कूल प्रबंध समिति विभिन्न विषय के आधार पर तय करेगी।

एक दिन बिना बैग के होगी पढ़ाई

सप्ताह में एक दिन बैगविहीन दिवस घोषित कर व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगीं। अधिकरी रेंडम आधार पर स्कूल का चयन कर प्रत्येक तीन माह में बस्ते के भार की जांच करेंगें। अभिभावकों से वर्चुअल संवाद कर बस्ते के वजन व अन्य गतिविधियों पर चर्चा करने का निर्देश दिया गया है। समय-समय पर स्कूल प्रबंध समिति से भी इस पर डिसकशन करना होगा।
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वर्कबुक स्कूलों में रखने की व्यवस्था करें-


बैठक में स्कूलों के प्रबंधन से कहा गया है कि स्कूल प्रशासन व शाला प्रबंध समितियां ऐसी समय-सारिणी तैयार करें कि बच्चों को प्रतिदिन सभी किताबें, वर्कबुक, कॉपियां स्कूल न लानी पड़े। ताकि, बस्ते का वजन सीमित हो सके। 8वीं तक के बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका, वर्कबुक व अन्य सामग्री स्कूल में रखने की व्यवस्था की जाए। कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान व नैतिक शिक्षा की कक्षाएं बिना किताबों के लगाई जाएं।
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स्कूल बैग पालिसी लागू हो चुकी है। यह बाल संरक्षण से भी जुड़ा विषय है। इसलिए कोर्ट परिसर में बैठक हुई, जहां नियमों का पालन कराने के निर्देश मिले हैं। जल्द ही निगरानी समिति गठित की जाएगी। जहां नियमों का पालन नहीं होगा, वहां कार्रवाई भी की जाएगी।
गंगा प्रसाद उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा
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